टीम इंडिया के ऑल राउंडर हार्दिक पंड्या पर जोधपुर की एक निचली अदालत ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. यह मामला भारतीय संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने से संबंधित है. इसी सिलसिले में क्रिकेटर पंड्या के खिलाफ के खिलाफ जोधपुर की अदालत में SC-ST एक्ट के तहत याचिका दायर की गई थी. इसके बाद कोर्ट ने पंड्या पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. पंड्या पर FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट पहुंचे एडवोकेट डीआर मेघवाल ने बताया कि क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक पंड्या ने कुछ महीने पहले Twitter पर एक पोस्ट डालकर बीआर अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द कहे थे.
मेघवाल ने कहा कि इस मामले में वह पहले लूणी पुलिस थाने में FIR कराने के लिए गए थे, लेकिन लूणी थानेदार ने FIR करने से इनकार कर दिया था. मेघवाल ने बताया कि थानेदार का कहना था कि वह इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं. इसके बाद मेघवाल अदालत पहुंचे और कानून की मदद ली,जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई करते हुए हार्दिक पंड्या के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए.
इस मामले में अदालत ने हार्दिक पंड्या के खिलाफ केस दर्ज न करने वाले लूणी थाने के थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. हार्दिक पंड्या आईपीएल के 11वें सीजन में मुंबई इंडियंस की और से नज़र आने वाले है.
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