उज्जैन : शासन ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग-असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया है। इससे राज्य शासन द्वारा समय समय पर शासकीय सेवकों के लिये स्वीकृत महंगाई भत्तों का लाभ शहीद पुलिस कर्मी के परिवार को समान रूप से प्रदान किया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप ऐसे परिवारों को वर्तमान में देय आर्थिक सुविधा में सतत वृद्धि होगी।
शासन ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजाति कार्य विभाग करने का निर्णय लिया है। साथ ही नर्मदा घाटी विकास विभाग के 94 कर्मचारियों का वेतन पुन: निर्धारण करते हुए सभी को एरियर सहित भुगतान की स्वीकृति प्रदान की। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा सेल के लिये छ: तथा मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के लिये विभिन्न कॉडर के 17 पद के सृजन का निर्णय भी मंत्रि-परिषद ने लिया।
शासन ने शासकीय सेवकों को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है। मैदानी कार्यालयों में पदस्थ ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के शासकीय सेवकों को समीपवर्ती क्षेत्र के स्वीकृत रिक्त पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपे जाने पर उन्हें उस पद के कार्यो के निर्वहन के लिये क्रमश: पाँच सौ रूपये तथा तीन सौ रूपये प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा।