पेरिस: फ्रांस सरकार यौन संबंध बनाने सम्बन्धी कानून में कुछ संशोधन कर सकती हैं. फ्रांस सरकार अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम सीमा 15 साल करने की मंशा बना रही है. इस कानून के लागू होते ही हर वो लड़का-लड़की जो 15 साल के हो गए हैं, वे आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं. यह फ्रांस का पहला कानून होगा जो यौन सहमति पर बनाया जायेगा.
फ्रांस सरकार के महिला विभाग ने बताया है कि, इस कानून के लिए प्रस्तावित बिल तैयार हो चुका है. मंगलवार को अंतिम रूप से में इसमें यौन सहमति की न्यूनतम उम्र 15 साल रखी गई. उन्होंने बताया कि, जब बिल के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि, सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम सीमा 13 साल की जानी चाहिए जिसका कुछ लोगों ने कम बताते हुए विरोध किया और न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई.
आपको बता दें कि, कुछ ही समय पहले फ्रांस से दो ऐसे मामले सामने आए थे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया था, इसमें 11 साल की बच्चियां अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाते पाई गईं थी. जिसके बाद से यौन सहमति के लिए उम्र निर्धारित करने पर बहस चल रही थी.
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