दिवाली से पहले तोहफा, अब 2 लाख तक की खरीददारी पर नहीं देना होगा पैन कॉर्ड

दिवाली से पहले तोहफा, अब 2 लाख तक की खरीददारी पर नहीं देना होगा पैन कॉर्ड
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दिल्ली: GST कॉउंसलिंग की दिल्ली में आज हुई अहम बैठक में दिवाली से पहले ही तोहफा दिया गया है. आज हुई अहम बैठक में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. अब व्यापारियों को हर महीने की जगह तीन महीने में एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा. अब व्यापारी एक ही फार्म भर सकेंगे. इसके साथ ही सराफा कारोबारियों को भी पीएमएलए एक्ट से बाहर कर दिया गया है. 

इसके अलावा कंपाउंडिंग स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है. अब आप सोने की खरीददारी भी जमकर कर सकते है, क्योंकि अब 2 लाख की सोने की खरीददारी पर पैन कार्ड नहीं लगेगा, जिससे आप आराम से अब खरीददारी कर सकते है. लेकिन सरकार ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वैलरी कैश में खरीदने पर पैन को पहले की तरह मेंडेटरी रखा है. इसका मतलब है कि 2 लाख रुपए से अधिक की ज्‍वैलरी खरीदने पर आपको पैन देना होगा. 

आपको बता दे कि इससे पहले 50 हजार की सोने की खरीददारी पर पैन कार्ड लगता था. लेकिन अब अगर आप 50 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत का सोना खरीदेंगे तो अब आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड देने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके साथ ही काउंसिल की बैठक में और भी कई और अहम फैसले लिए गए है. खबरों के अनुसार नई लिमिट के बारे में सरकार जल्‍द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. 

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