नई दिल्ली : एक जुलाई से जीएसटी लागू होने से पहले सरकार ने जीएसटी में ट्रांजिशन के नियम जारी कर दिए, वहीं यह भी खुलासा हो गया कि जीएसटी के लागू हो जाने से रेल का सफर महंगा हो जाएगा.
बताया जा रहा है कि एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद रेल से सफर करना महंगा हो जाएगा.किराया बढ़ने के साथ ही उन यात्रियों से भी जीएसटी वसूला जाएगा, जिन्होंने 4 महीने पहले टिकट बुक किया है. इन लोगों से ट्रेन में ही बढ़ा हुआ किराया वसूला जाएगा. वहीं एसी श्रेणी में सफर करने वालों को अब 14.5 की बजाय 15 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा.
वहीं दूसरी ओर सरकार ने जीएसटी में ट्रांजिशन के नियम जारी कर दिए हैं. जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर नए नियमों के अनुसार जो कारोबारी पुराने स्टॉक पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन्हें 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन इसे घोषित करना पड़ेगा. जिस माल पर जीएसटी दर 18 फीसदी या इससे ज्यादा होगा, ट्रेडर और रिटेलर उस पर सीजीएसटी या एसजीएसटी का 60 फीसदी क्लेम कर सकेंगे. जिन गुड्स पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से कम होगा, उन पर सिर्फ 40 फीसदी क्रेडिट डीम्ड मिलेगा. ड्राफ्ट नियमों में सभी कर योग्य माल पर 40 फीसदी क्रेडिट का प्रावधान किया गया था.
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