जीएसटी पूर्व के पैक उत्पादों की बिक्री की नहीं बढ़ेगी मियाद

जीएसटी पूर्व के पैक उत्पादों की बिक्री की नहीं बढ़ेगी मियाद
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद संशोधित दरों के साथ स्टिकर लगे जीएसटी से पहले के पैकेज्ड उत्पादों की बिक्री के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाएगी. यह बात उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कही है.स्मरण रहे की जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था.

बता दें कि देश में जीएसटी लागू किए जाने के बाद सरकार ने कंपनियों से कहा था कि वो अपने पुराने सामानों को जीएसटी के बाद की नई दरों वाले स्टीकर के साथ बेच सकती हैं, हालांकि उन्हें ऐसा करने के लिए उन्हें निश्चित समय सीमा दी गई थी. इस समय सीमा में भी दो बार विस्तार दिया गया.अब इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है.जिसे अब सरकार आगे नहीं बढ़ाना चाहती है.जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों ने पुराने एमआरपी वाले पैक सामान की बिक्री की समस्या सरकार के सामने रखी थी जिस पर सरकार ने जीएसटी की नई दरों वाले स्टीकर लगाकर अपना माल बेचने की इज़ाज़त दी थी.

 

इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि अगले महीने से पैक उत्पाद पर कोई एमआरपी नहीं होगी. इसके साथ ही अब किसी ऐसे उत्पाद की बिक्री को मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिसमें अतिरिक्त मूल्य का स्टीकर लगा हुआ होगा और वो जीएसटी के पहले तक न बिका हुआ सामान होगा.

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