गया रोड रेज मामला : आदित्य की हत्या में रॉकी यादव दोषी करार

गया रोड रेज मामला : आदित्य की हत्या में रॉकी यादव दोषी करार
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पटना : गया रोडरेज मामले में गया सिविल कोर्ट के एडीजी-1 कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया. आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में रॉकी यादव सहित सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. सजा का एलान 6 सितंबर को किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने आज मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया है.  उसके चचेरे भाई टेनी यादव और बॉडीगार्ड को भी धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है. वहीं रॉकी के पिता बिंदी यादव को धारा 212 के तहत अर्थात आरोपी को शरण देने का दोषी माना है.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर से पहले फैसला सुनाने का निर्देश दिया था. सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया.

गौरतलब है कि गत वर्ष 7 मई को रॉकी यादव ने 12वीं के छात्र आदित्य की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने रॉकी की कार को ओवरटेक किया था.आज फैसले वाले दिन कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था. बता दें कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी यादव दबंग एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है.

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