नई दिल्ली: सरकार ने देश में सरोगेसी की अनुमति दे दी है. इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि यह सुविधा सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलेगी, इसका फायदा एनआरआई और ओसीआई होल्डर नहीं उठा सकते. यह जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी.
सरोगेसी के मामले को स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर आपके पास अपना बच्चा है या आपने कोई बच्चा गोद लिया है, तो आपको सरोगेसी की इजाजत नहीं मिलेगी. कुल मिलाकर यह उन लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है, जो दंपति किसी कारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकते या फिर किसी बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते.
सरोगेसी के बारे में बता दें कि इस प्रक्रिया में तीन लोग शामिल होते हैं. कई दम्पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, लेकिन पत्नी किसी मेडिकल कारण से मां नहीं बन सकती. कई मामलों में महिला का एक उम्र के बाद मां बनना संभव नहीं होता है. ऐसे में वे तीसरी महिला का सहयोग लिया जाता है.आईवीएफ तकनीक से दम्पति के शुक्राणुओं से बना एंब्रियो तीसरी महिला की कोख में रखा जाता है. नौ माह बाद जन्म लेने वाली संतान का डीएनए दम्पति का ही होता है.