अहमदाबादः आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल को फिलहाल न्यायालय ने राहत दी है। उच्च न्यायालय ने हार्दिक पटेल जो की आरक्षण के नेता हैं उनको 15 दिनों के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति दे दी है। इसके पहले हार्दिक राजस्थान के उदयपुर में ही थे।
दरअसल हार्दिक पटेल ने न्यायालय से गुहार लगाई थी की 6 महीनों की अवधि के अंतिम दो महिना उन्हे हरिद्वार में रहने की अनुमति दी जाए। इसी गुहार को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने हार्दिक पटेल को 15 दिन के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश ए जे देसाई ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश उदयपुर थाना में जमा कराने के बाद 15 दिनों की समयावधि शुरू होगी।
जुलाई के महीने में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से हार्दिक इस समय राजस्थान के उदयपुर में हैं। अदालत ने उन्हें छह महीने के लिए गुजरात से बाहर रहने की अनुमति दे दी थी।