आईबी इंस्पेक्टर के परिवार को 10 साल बाद मिला इंसाफ

आईबी इंस्पेक्टर के परिवार को 10 साल बाद मिला इंसाफ
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नई दिल्ली.  दिल्ली जल बोर्ड के एक पानी टैंकर से टक्कर लगने के कारण 10 साल पहले मारे गये खुफिया ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण (एमएसीटी) ने 47 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

सड़क हादसे में मारे गए खूफिया ब्यूरो के इंस्पेक्टर कृपाल दत्त वालिया के परिवार को करीब 10 साल बाद न्याय मिला है. उनकी मौत दिल्ली जल बोर्ड के एक पानी के टैंकर से टक्कर लगने से हो गई थी. वालिया के परिवार को मुआवजे की रकम अदा करने के लिए मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण (एमएसीटी) ने आदेश दिया है. एमएसीटी पीठासीन अधिकारी पवन कुमार जैन ने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और टैंकर के चालक को संयुक्त रूप से मृतक कृपाल दत्त वालिया के परिवार को 47,83,000 रुपए देने का आदेश दिया. 

वालिया की मां, पत्नी और बेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया. गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच करने के बाद एमएसीटी ने पीड़ित के परिवार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. याचिका के मुताबिक, वालिया 20 जनवरी 2008 को उस समय हादसे का शिकार हो गए थे जब जल बोर्ड के एक टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी थी. याचिका में बताया गया था कि हादसे के कारण वालिया गिर गए थे और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी.

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