INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बेल मिल गई है. कार्ति के वकीलों ने अदालत में दलील पेश करते हुए कहा कि, 'सीबीआई कर्ति चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी है. इसलिए अब कार्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा एजेंसी भी अब उनकी हिरासत नहीं चाहती है.' बता दें कि इसके पूर्व 16 मार्च को ही हाई कोर्ट ने इस मामले में कार्ति और सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सम्भावना जताई जा रही थी कि जस्टिस एस. पी. गर्ग इस जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुना सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही. इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट के सामने कार्ति द्वारा सहयोग नहीं किये जाने की भी शिकायत कर जमानत देने का विरोध किया था. जबकि कार्ति के वकील ने जमानत देने की गुहार लगाई थी. गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम पर उनके पिता के केंद्रीय वित्त मंत्री रहते 2007 में विदेशों से करीब 305 करोड़ रुपए की राशि हासिल करने के लिए INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप है.
इस मामले में कार्ति को 28 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था.अपनी जमानत को लेकर कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की थी, जहां से उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन देने की सलाह दी थी.
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