एक नवंबर 2016 से लागू हुए बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम कानून का असर दिखाई देने लगा है.इसके तहत आयकर विभाग ने 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की 900 से अधिक बेनामी संपत्तियां जब्त की हैं. इसमें फ्लैट, दुकानें, आभूषण और वाहन आदि शामिल हैं. आयकर विभाग ने आज एक बयान में यह जानकारी दी.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम कानून को एक नवंबर 2016 से लागू किया था . इसके बाद आयकर विभाग ने इस कानून का ठीक से पालन करने के लिए मई 2017 में देशभर में अपने अन्वेषण निदेशालय के तहत 24 खास बेनामी रोकथाम इकाइयां गठित की थी. यह उसीका नतीजा है कि विभाग के सघन प्रयासों के कारण 900 से अधिक संपत्तियों की अस्थायी जब्ती की गई है. इसमें भूखंड, फ्लैट, दुकानें, आभूषण, वाहन, बैंक जमा, सावधि जमा भी शामिल हैं. इन संपत्तियों का मूल्य 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियां हैं .
बता दें कि बेनामी संपत्ति कानून के तहत पहले चल-अचल किसी भी तरह की बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने और फिर उनको पक्के तौर पर जब्त करने की कार्रवाई करने के प्रावधान है.इसके अलावा इस कानून में ऐसी सम्पत्तियों का वास्तविक लाभ लेने वाले स्वामी, बेनामी संपत्ति धारक और बेनामी संपत्ति के लिए लेनदेन करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है.
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