इस्लामाबाद: आख़िरकार इमरान खान के लिए राहत की खबर आ ही गई. साल 2014 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में आतंकवाद निरोधक अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान को बरी कर दिया. गौरतलब है कि इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान अवामी तहरीक के अध्यक्ष ताहिरुल कादरी ने 2013 के चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ 2014 में यहां एक बड़ी रैली की थी.
इस हिंसक प्रदर्शन में पुलिस ने कादरी के आवास पर हमला कर दिया और इस्लामाबाद के तत्कालीन एसएसपी असमतुल्ला जुनेजो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद इमरान खान पर हिंसा भड़काने का आरोप लगे थे. इमरान की मौजूदगी में एटीसी न्यायाधीश शाहरुख आरजूमंद ने फैसला सुनाया जिसमे इमरान को अदालत में बेगुनाह बताया.
बरी किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में इमरान ने कहा कि यह सामान्य मामला था और इसे आतंकवाद निरोधक अदालत में भेजने की जरूरत नहीं थी. उन्होंने आरोप लगाया, 'इस तरह की लोकतांत्रिक सरकारें सैन्य तानाशाहों से बदतर हैं.' पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पीटीआई अध्यक्ष को बिना मुकदमे के बेगुनाह घोषित किया गया.
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