नई दिल्ली : यह ईडी के लिए राहत की बात है कि विशेष अदालत ने उसकी वह अर्जी मंजूर कर ली, जिसमें पीएनबी घोटाले 1100 करोड़ के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्ति का पता लगाने के लिए छह देशों को अनुरोध पत्र (लेटर रेगोटरी-एलआर) जारी करने की मांग की गई थी.अब ईडी विदेशों में भी जाँच कर सकेगा.
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गठित विशेष अदालत में सोमवार को अर्जी दायर अदालत से एलआर जारी करने की मांग की थी .न्यायाधीश एमएस आजमी ने विशेष लोक अभियोजक हीतेन वेनेगांवकर की दलील सुनने के बाद ईडी की अर्जी मंजूर कर ली.
गौरतलब है कि इस आवेदन में ईडी ने पीएमएलए के तहत एलआर जारी कर एलआर जारी करने का आग्रह किया गया है. जिन देशों को एलआर जारी किया जाना है ,उनमें हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर शामिल हैं. अब इस आदेश के तहत ईडी विदेशों में भी नीरव की संपत्ति की तलाश करेगी. जिसमें उसे निश्चित ही सफलता मिलेगी ,वैसे भी नीरव और मेहुल के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है.
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