कर्नाटक पर SC में रातभर का घटनाक्रम

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह 9 बजे येदुरप्पा का शपथ ग्रहण समारोह होगा मगर ये फैसला रातभर चली सुनवाई के बाद आया. कर्नाटक के नतीजों पर कुछ यूँ चला रातभर घटनाक्रम -

आज सुबह 9 बजे तय कार्यक्रम के मुताबिक येदियुरप्पा शपथ ग्रहण कर सकेंगे.
कोर्ट ने येदियुरप्पा को 15 और 16 मई की समर्थन चिट्ठी को भी जमा कराने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और यूनियन ऑफ इंडिया सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10.30 बजे दोबारा सुनवाई होगी. साथ ही कोर्ट ने बीजेपी से समर्थक विधायकों की लिस्ट भी मांगी है.
येदियुरप्पा की शपथ को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शपथ ग्रहण को नहीं टालेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, कोर्ट में फैसला लिखा जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने रोहतगी की बातों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपालों को ऑर्डर देने, नियुक्ति करने से नहीं रोका जा सकता है. लेकिन उनके ऑर्डर की समीक्षा की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल के आदेश की समीक्षा संभव है, बीजेपी ने कहा कि राज्यपाल के फैसले पर संदेह गलत है.
 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गोआ मामले में कोंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी पर सरकार बनाने के लिए क्लेम ही नहीं किया था. जिन्होंने किया उनकी सरकार बनी.
कांग्रेस ने कहा- तीन घंटे के लिए ही सही लेकिन शपथ को टाला जाए, बीजेपी के वकील ने कहा कि कांग्रेस की दलील असंवैधानिक है.
रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि जगदम्बिका पाल और झारखंड में उचित बहुमत की सरकार बनवाने की जिन घटनाओं का जिक्र सिंघवी ने किया उन दोनों फैसलों की हर जगह आलोचना हुई. अदालतों में भी और मीडिया में भी.
कांग्रेस की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शपथ ग्रहण नहीं टालेंगे. हालांकि, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखित आदेश नहीं आया है.
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि येदियुरप्पा के शपथग्रहण को शाम 4.30 बजे तक के लिए टाल दीजिए.
सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस की याचिका की सुनवाई करते हुए बीजेपी को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की है बल्कि कहा है कि इस पार आगे भी सुनवाई हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत साबित करने के समय पर बहस के बाद फैसला होगा.
मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट के पास बहुत विस्तृत अधिकार है. कोर्ट राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकती है. नई सरकार को हटाकर पुरानी सरकार को बहाल कर सकती है. लेकिन फैसले को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है.
येदियुरप्पा की शपथ का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.
रोहतगी ने कहा कि इस देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेश देने के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती. आर्डर को चुनौती दी जा सकती है.
रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल का विशेषाधिकार कोर्ट से परे है. मेरे विचार से याचिका खारिज हो.
पूर्व AG मुकुल रोहतगी ने याचिका खारिज करने की मांग की.
याचिका दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी- अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल बोले कि हमें नहीं पता फ्लोर टेस्ट में क्या होगा.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट का इंतजार करना चाहिए था.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को बहुमत परिक्षण के बाद भी सुना जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में बोली BJP- हम 7 दिन में बहुमत साबित करने को तैयार.
जस्टिस सीकरी- बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन क्यों?
सिंघवी का सवाल- शपथ ग्रहण करवाने के लिए राज्यपाल की ओर से इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई?
सिंघवी की दलील- राज्यपाल के विशेषधिकार भी ज्यूडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं.

 

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