कार्ति 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में

कार्ति 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में
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नई दिल्ली : रिश्वत में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया. कार्ति चिदंबरम पर मीडिया कंपनी आईएनएक्स से रिश्वत लेने का आरोप है.

बता दें कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को कल गुरुवार को विशेष न्यायाधीश सुनील राणा की कोर्ट में पेश किया और उन्हें 14 दिन की हिरासत में देने का आग्रह किया गया . सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने दलील दी कि कार्ति को गिरफ्तार किए जाने का आधार आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी द्वारा 17 फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान है, जिसमें इंद्राणी ने कहा था कि हयात होटल में आईएनएक्स मीडिया की तरफ से कार्ति को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी गई थी.जबकि दूसरी ओर सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एक बेतुका मामला बताया और कहा कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है.

गौरतलब है कि सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को कल चेन्नई में गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली लाया गया था.कार्ति चिदंबरम की मां और वरिष्ठ वकील नलिनी चिदंबरम भी अदालत में कार्ति के पास बैठी दिखीं. कार्ति चिदंबरम के पक्ष में वकीलों की एक टीम तैनात की गई है.कोर्ट ने कार्ति के वकील को उनसे सुबह और शाम एक घंटे के लिए मिलने और सिर्फ अपनी दवाइयां साथ ले जाने की अनुमति दी.कार्ति के लिए घर का खाना लाने की इजाजत को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.

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