नई दिल्ली : जैसा कि कल बताया गया था कि दिल्ली हाई काेर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पी. चिदंबरम के बेटे की गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगा दी थी.लेकिन रिमांड से जुड़े मुख्य मामले में फैसला देर शाम आया जिसमें कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की रिमांड की अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी. साथ ही अदालत ने कार्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को तय कर दी.
बता दें कि सीबीआई ने तीस हजारी स्थित स्पेशल सीबीआई जज सुनील राणा के सामने कार्ति को पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया.जिसमें सीबीआई ने इस मामले के सह आरोपी चार्टेड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन व कार्ति को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. अब सीबीआई तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद एस भास्कर रमनऔर कार्ति कोआमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी.वैसे भी सीबीआई को पिछले छापे में कुछ दस्तावेज मिले हैं. साथ ही एफएसएल रिपोर्ट का भी इंतजार है.
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रिमांड न बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सीबीआई हर बार रिमांड के लिए कोई बहाना लेकर आ जाती है. सीबीआई की जांच बेहद लचर है. रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए.उन्होंने कार्ति के बढ़े हुए बीपी का भी हवाला दिया. लेकिन कोर्ट ने कार्ति को सीबीआई को तीन दिन की रिमांड पर सौंपने का आदेश दे दिया.
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