कार्ति की गिरफ्तारी 20 मार्च तक रुकी

कार्ति की गिरफ्तारी 20  मार्च तक रुकी
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नई दिल्ली : दिल्‍ली हाई काेर्ट ने आईएनएक्‍स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पी. चिदंबरम के बेटे की गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगा दी.कार्ति चिदंबरम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.जहां से उन्हें आंशिक राहत मिल गई.

उल्लेखनीय है कि कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्ति के इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी गई थी. जिस पर अमल करते हुए कार्ति ने कल गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी .गुरुवार को न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट की अदालत में याचिका को सूचीबद्ध किये जाने के बाद आज सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी. अब कार्ति के खिलाफ ईडी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकेगा.

जबकि दूसरी ओर सीबीआई ने कार्ति की जमानत याचिका का विरोध किया है. वह इस संबंध में 14 मार्च को जवाब दाखिल करेगी.कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि आज हमारे दो मामले थे.एक ईडी से जुड़ा था. कोर्ट ने 20 मार्च तक सुरक्षा प्रदान की है.  जमानत याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी. रिमांड से जुड़े मुख्‍य मामले में साढ़े चार बजे बाद कोर्ट का फैसला आएगा.सीबीआई ने 28 फरवरी को कार्ति को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह सीबीआई रिमांड पर हैं.

यह भी देखें

INX केस : कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने की नार्को टेस्ट की मांग

राहत पाने के लिए कार्ति दिल्ली हाईकोर्ट जाएं - सुप्रीम कोर्ट

 

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