उत्तरप्रदेश: पीलीभीत जिले में 6 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर उसका मांस खाने के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. उस पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि अमरिया थाना क्षेत्र में 21 फरवरी 2017 को नजीम मियां नाम के आदमी ने पड़ोस में रहने वाले 6 वर्ष के मासूम को अगवा कर लिया था. इसके बाद उसने पहले मासूम के साथ कुकर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी.
नजीम मियां की हैवानियत यहीं नहीं रुकी. उसने मासूम के पूरे बदन की खाल उधेडी फिर शव के छोटे-छोटे टुकड़े किए. उसका खून निकाला और मांस खाने लगा. जब आरोपी के इस हरकत की पड़ोस के लोगों को जानकारी लगी तो पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को बच्चे का मांस खाते और खून पीते रंगे हाथ पकड़ लिया था.बताया जा रहा था कि आरोपी नजीम मियां नशेड़ी प्रवृत्ति का था.
वर्ष 2017 से अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता हेमंत मिश्रा ने केस की पैरवी की. इसके बाद जिला न्यायालय ने नजीम मियां को दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत मृत्युदंड, धारा 377 में दस साल की सजा दी. इसके अलावा पॉक्सो ऐक्ट में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माने भरने का फैसला सुनाया.
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