नई दिल्ली : इस साल के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दस प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है , वह शेयर मार्केट से होने वाली कमाई पर लगाया गया है. इसलिए यह टैक्स इन दिनों चर्चा में है. लेकिन कई लोग इसके बारे में नहीं जानते इसलिए इससे जुडी जानकारी दी जा रही है, ताकि आप कानून के हिसाब से छूट का लाभ ले सकें.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस मुनाफे पर लागू होगा जिसे 1 अप्रैल 2018 के बाद शेयरों की बिक्री से प्राप्त किया जाएगा.एक अप्रैल से एक लाख रुपये से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसद का टैक्स लगाया गया है, जबकि 31 जनवरी 2018 तक के सभी लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
आपको बता दें कि पैतृक परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होता, लेकिन यदि कोई यह संपत्ति बेचता है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. पैतृक सोने के बेचने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा इसी तरह यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद कर 36 महीनों के बाद बेचते है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा. शेयर या सिक्योरिटी को एक साल तक होल्ड करने के बाद बेचे जाने पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन आयकर की धाराओं में कैपिटल गेन टैक्स बचाने की सुविधाएं भी दी गई हैं. आयकर की धारा 54, 54EC और 54F इस मामले में करदाताओं की मदद कर सकती हैं.आप अपने वकील की सेवाएं लेकर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अन्य संपत्ति की बिक्री पर कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.
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