दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्र कैद

दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्र कैद
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बांदा : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 3 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में आज जिला कोर्ट ने 4 हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.इसके अलावा इन आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है . इस घटना में मौत के शिकार हुए लोग सपा से जुड़े हुए थे.

बता दें कि यह घटना 12 अगस्त 2014 की है जब बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा चौराहे के पास मोटर साइकिल सवार कुछ लोगों ने सपा के मटौंध नगर अध्यक्ष बादल खान व उसके मुनीम पंकज शुक्ला पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह अपने घर मटौंध जा रहे थे. सरेआम हुए इस दोहरे हत्याकांड से शहर में तनाव फ़ैल गया था.

उल्लेखनीय है कि सपा नेता बादल खान की पत्नी नजमा ने जितेंद्र सिंह, छोटे खान, राजेश और अनिल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. तब से मामला जिला कोर्ट में विचाराधीन था. इस मामले में दो दिन पूर्व कोर्ट में हत्यारोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए थे. इन्हेंआज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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