सरकार द्वारा अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था. लेकिन देशभर में कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिसकी वजह से तारीख को बढ़ा दिया गया है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने केंद्र सरकार ने बताया था कि, वह विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करना चाहती है.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सुचना जारी करते हुए कहा है कि, अब 31 मार्च 2018 तक आधार को पैन से लिंक कराया जा सकता है. गौरतलब है, बैंकिंग, सरकारी नौकरी, लोन, सब्सिडी योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि उपज का रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ विभाग से मिलने वाली सुविधा, जैसी अनेको सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य है.
सरकार ने इस काम हेतु बकायदा हर गांव और शहर में सेंटर खोले है जहां आप अपने आधार को पैन से लिंक करवा सकते है. अब जब कई लोगो की आधार कार्ड बने ही नहीं है, तो ऐसे में अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के लिए सरकार ने मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश की थी. जिसे मान लिया गया है.
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