यूपी में सभी धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे. आज से ही इसका काम शुरू हो गया है. यूपी पुलिस उन सभी स्थानों से इन स्पीकरों को हटाएगी जहां पर इन्हें लगाने के आदेश नहीं है. बुधवार को इलाहबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते ध्वनि प्रदुषण को देखते हुए यूपी सरकार और राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को सभी धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश दिए.
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 का हवाला दिया दिया और आदेश जारी किया. इसी के बाद से राज्य सरकार द्वारा यूपी पुलिस को आदेश दिए गए कि वे सभी धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर को हटवा दे. आपको बता दे कि लाउडस्पीकर उन स्थानों पर ही लगे रहेंगे जिसके लिए प्रशासन से परमिशन ली गई हो .
प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि ध्वनि प्रदुषण के प्रावधानों का कड़ा पालन करते हुए इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में निर्देश जारी किए. जस्टिस विक्रम नाथ और अब्दुल मोईन की बेंच का कहना था कि प्रमुख सचिव गृह, सिविल सचिवालय और उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन एक अलग से व्यक्तिगत हलफनामा दे और छह हफ़्तों में बताये कि ध्वनि प्रदुषण को रोने में उन्होंने क्या किया है और क्या करने वाले है. इस मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी. हाई कोर्ट ने जुलुस और शादियों में होने वाले ध्वनि प्रदुषण को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है .
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