नई दिल्ली : परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी चार पहिया वाहन चालकों को अनूठा तोहफा दिया है. तोहफा यह है कि अब सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस वाले भी व्यावसायिक वाहन चला सकेंगे. टैक्सी, ई-रिक्शा या हल्के माल वाहक चलाने के लिए अब व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.
आपको बता दें कि इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों को आदेश जारी किए हैं.लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का लाइसेंस धारक व्यावसायिक वाहन चला सकेंगे.मंत्रालय की ओर से आदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 2(21) का संदर्भ दिया गया है. आदेश के अनुसार निजी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंसधारी 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले सभी व्यावसायिक वाहन चला सकते हैं.इसके लिए उन्हें अलग से लायसेंस बनाने की जरूरत नहीं रहेगी.
गौरतलब है कि अभी किसी भी तरह के यात्री वाहन हो या फिर हल्के व भारी व्यावसायिक वाहन, उसे चलाने के लिए व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंसकी जरूरत होती है. परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ ऑफिस के साथ लागू कराने वाली टीम को भी इसकी जानकारी देकर इसे जल्द से जल्द लागू कराने के निर्देश दिए हैं.इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा. सरकार के इस फैसले से सामान्य वाहन चालक खुश हैं और वो इसे एक तोहफा ही मान रहे हैं.
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