एमपी : अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम की प्रेमिका रही मोनिका बेदी को एमपी हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है. दरअसल मोनिका ने 10 साल तक के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है.
गौरतलब है कि अबु सलेम और मोनिका बेदी पर फर्जी पासपोर्ट मामला उन दिनों खूब सुर्ख़ियों में रहा था. इस मामले में भोपाल के कोहेफिजा थाने पर मामला दर्ज हुआ था. आरोप था कि मोनिका ने अंडरवर्ल्ड डॉन की पत्नी बनकर फौज़िया उस्मान के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था. भोपाल की अदालत ने इस मामले में मोनिका बेदी को बरी कर दिया था, जबकि अबु सलेम को सजा सुनाई गई थी. हालाँकि अपीलीय अदालत से भी मोनिका बरी हो गई थी.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर याचिका दायर की थी. इस मामले में जस्टिस सीवी सिरपुरकर की एकलपीठ ने मोनिका बेदी की अपील पर सुनवाई करते हुए इसी बात को आधार बनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने ही इस मामले में संज्ञान लिया था.कोर्ट ने इस मामले को गंभीर इसलिए माना क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत सूचनाओं और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था. हाई कोर्ट ने मोनिका बेदी की 10 साल तक पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने के मामले ठुकरा दिया.
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