नई दिल्ली: 1993 में मुंबई में हुआ बम धमाका जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था.आज उस मामले में टाडा कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसमे फिरोज अब्दुल राशिद खान और ताहिर मर्चेंट को फांसी की सजा सुनाई है, वही अबू सलेम और करीमउल्ला शेख को उम्र कैद की सजा के साथ 2 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने रियाज सिद्दीक़ी के लिए 10 साल का कारावास तय किया है
बता दे अदालत ने मुंबई बम धमाके में ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान, करीमुल्लाह, अबू सलेम, रियाज़ सिद्दीक़ी और मुस्तफ़ा दोसा को दोषी पाया था, और सलेम को कोर्ट ने आपराधिक साजिश में शामिल होने पर दोषी माना था. कोर्ट ने उन्हें 'आतंकवाद संबंधित गतिविधियों' का भी दोषी पाया. वही सीबीआई ने ताहिर मर्चेंट, फ़िरोज अब्दुल राशिद ख़ान, करीमुल्लाह के लिए मौत की सज़ा की मांगी की थी, वहीं अबू सलेम और सिद्दीक़ी के लिए उम्रक़ैद की मांग की थी.
वही मुस्तफ़ा दोसा की सजा से पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ चल रहा केस भी बंद हो गया था, बता दे आपको 1993 में हुए मुंबई बम धमाके का पहला फैसला 2006 में आया था, जिसमे 123 अभियुक्तों में से 100 को सज़ा सुनाई गई थी, और बाकि 23 को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था.
मुंबई में निर्माणाधीन ईमारत में फटा गैस सिलेंडर, 6 मजदूरों की मौत
1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का होगा आज फैसला
फॉक्सवैगन भी मुंबई के कार पीड़ितों को दे रही फ्री सेवा