फॉक्सवैगन की 'चीटिंग' से पर्यावरण को नुकसान, अब लगा 100 करोड़ का जुर्माना

फॉक्सवैगन की 'चीटिंग' से पर्यावरण को नुकसान, अब लगा 100 करोड़ का जुर्माना
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नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदुषण बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. इस प्रदुषण की गंभीरता और इसे लेकर सरकार द्वारा कई गाइडलाइन्स जारी किये जाने के बावजूद कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन द्वारा बरती गई लापरवाही और प्रदुषण की जाँच के मामले में की गई धोखाधड़ी को लेकर अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस कंपनी पर 100 करोड़ रूपए का जुर्माना लगा दिया है. 

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NGT याने राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मशहूर कार निर्माता कंपनी  फॉक्सवैगन पर यह करवाई इस कंपनी की गाड़ियों में कार्बन उत्सर्जन परीक्षण के लिए कथित तौर पर ‘चीट डिवाइस' का इस्तेमाल करने के लिए की है. ‘चीट डिवाइस’ एक ऐसा उपकरण होता है जिससे कार्बन उत्सर्जन परीक्षण में धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देश की एक प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसी ने हाल ही में पेश की अपनी एक रिपोर्ट में इस खबर का दावा किया है. 

 

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इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने हाल ही में फॉक्सवैगन को इस मामले में दोषी करार देते हुए  सीपीसीबी के समक्ष 100 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा करने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही इस मामले में पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की एक पीठ ने एक समिति भी गठित की है.

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