नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को एतिहासिक बताया। उप राज्यपाल ने कहा कि जब भी कोई निर्वाचित हो तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि वह शासक नहीं है। इसके स्थान पर उन्हें एक भूमिका ओर काम तक ही सीमित रखते हुए कार्य करना होगा। दरअसल संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करने की जरूरत है।
नजीब जंग ने इस मामले में टिप्पणी की कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जो कहा गया है उसके अनुसार कुछ घंटे बाद यह टिप्पणी आई कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा इस तरह की दलील आधारहीन है और कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए वे मजबूर हैं।
उनका कहना था कि वे सरकार की बात मानें यह जरूरी नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को काफी एतिहासिक बताया गया है। यह कहा गया कि बीते वर्ष में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए वे आए हैं। उनके द्वारा संवाददाताओं से कहा गया कि वे जब भी निर्वाचित होते हैं तो देश के शासक नहीं हैं। उनका कहना था कि सभी अपने कार्य तक सीमित हैं।
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