नई दिल्ली : सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों को छूट दे दी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोई भी बदलाव करने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय हॉल के दरवाज़े बंद रखने का आदेश इसलिए दिया गया है, ताकि हॉल में कोई आवाजाही न हो. कोर्ट ने ये नहीं कहा कि दरवाज़े को बाहर से कुंडी लगा दी जाए.
गौरतलब है कि 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल के लिए नया नियम लागु किया था. इस नियम के अनुसार अब सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाना चाहिए और इस दौरान पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए.
बता दे कि यह नियम देश के सभी सिनेमा हॉल पर लागू होगा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रगान बजने के दौरान हॉल में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना चाहिए.
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