नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दिल्ली परिवहन विभाग को नोटिस, पुराने वाहन नष्ट करे तब ही होगा नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दिल्ली परिवहन विभाग को नोटिस, पुराने वाहन नष्ट करे तब ही होगा नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिल्ली परिवहन विभाग को नोटिस जारी किया गया है. जिसमे कहा गया है की, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 10 नए डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन पुराने 9 वाहनों को नाश्ता करने के बाद करे. 

एनजीटी के चेरामन स्वतंत्र कुमार ने एनडीएमसी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा, नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के दौरान वह परिवहन विभाग को पुराने वाहनों को नष्ट करने के फोटोज व कैसिंग नंबर अदि के बारे में जानकारी दे. इन सबूतों को पेश किए बिना वाहनों का रेजिस्टिव नहीं किया जाएगा. 

इससे पहले एनजीटी ने  एनडीएमसी को कीटनाशक के छिड़काव क्व लिए 200 सीसी के डीजल वहां लेने की अनुमति दी थी. इन वाहनों में जीपीएस लगा हो, व यह वाहन बीएस-4 नियमो का अनुपालन करता हो.

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