नई दिल्ली : विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार अब नया तरीका इस्तेमाल करने जा रही है , जिसके तहत ऐसे लोगों की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कर उसे नीलाम करके सरकारी खजाने को पहुंची हानि की भरपाई की जाएगी. इस आशय के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने संबंधी कानून के लिए अध्यादेश लाने को स्वीकृति मिल गई है.इसके बाद भगोड़ा आरोपी के दीवानी अदालत में अपना बचाव करने का रास्ता भी बंद हो जाएगा.
उल्लेखनीय है कि इस अध्यादेश से सरकारी एजेंसियां भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क या जब्त करने के लिए अधिकार संपन्न हो जाएगी .धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 में संशोधन कर एक ‘विशेष अदालत’ गठित की जाएगी, जिसे किसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अधिकार होगा.अपराधी की निजी संपत्ति या अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त कर प्रशासक द्वारा जब्त या कुर्क संपत्ति को नीलाम किया जाएगा.सरकार की इस कोशिश से सरकारी खजाने को धोखाधड़ी से हुई हानि की भरपाई करने में जरूर मदद मिलेगी.
यह भी देखें
चंदा कोचर को लेकर बंटा आईसीआईसीआई
डायमंड पावर ने लगाया 2,655 करोड़ का चूना