नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने समन जारी कर दिया है. अदालत द्वारा जारी किए गए समन में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को 25 और 26 सितम्बर को अदलात में सुनवाई के लिए प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए हैं.
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने ये समन जारी किया है. इसमें नीरव मोदी को 25 सितम्बर और मेहुल चौकसी को 26 सितम्बर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है. इस बीच मेहुल चोकसी के एंटीगुआ में छुपे होने की बात सामने आने के बाद सीबीआई ने वहां की एजेंसियों से उसकी जानकारी मांगी है, सीबीआई को यह जानकारी भी मिली है कि मेहुल ने एंटीगुआ का पासपोर्ट भी हासिल कर लिया है.
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आपको बता दें कि भारत सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत की विधि प्रक्रिया से बचने से रोकने, उनकी सम्पत्ति जब्त करने और उन्हें सजा देने के प्रावधान वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को बुधवार को राज्यसभा में भी पास कर दिया. यह बिल लोकसभा में पहेल ही पारित हो चुका था अब इसे राज्यसभा से भी स्वीकृति मिल गई है, इसके बाद आज 13400 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला करने वाले दोनों भगोड़े अपराधियों को समन जारी कर दिया गया.
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