पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी सईद को बताया समाजसेवक

पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी सईद को बताया समाजसेवक
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पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने सरकार को फरमान जारी करते हुए कहा है कि वह प्रतिबंधित मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद का 'उत्पीड़न' करना बंद कर दें. इतना ही नहीं अदालत ने सरकार को सईद को सामाजिक कल्याणकारी कार्य जारी रखने की अनुमति देने का भी आदेश दिया है. अदालती सुनवाई पूरी होने के बाद एक अधिकारी ने कहा कि, 'हाई कोर्ट ने सईद के JuD और FIF को कानून के दायरे में काम करने की इजाजत दी लेकिन उसके समाज कल्याण गतिविधियों पर सरकारी रोक को नहीं हटाया.'

कुछ मीडिया रिकॉर्ड के मुताबिक, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिस सईद ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा था पाकिस्तानी सरकार, भारत और अमेरिका उसकी पार्टी को सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियां करने से रोक रही है.

इस याचिका में कहा गया कि किसी पार्टी या संगठन को समाज कल्याणकारी कार्य करने से वंचित करना संविधान के खिलाफ है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने प्रशासन से 23 अप्रैल तक जवाब माँगा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.

 

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