सलेम : रेलवे शिकायत मंच में एक निर्देश जारी हुआ है कि ट्रेन में अगर किसी व्यक्ति को चूहा काट लेता है तो घायल व्यक्ति को रेलवे 25 हज़ार रूपए का मुआवजा देगा. इतना ही घायल व्यक्ति के इलाज के लिए 2 हज़ार रूपए अलग से देना होगा. इस पर जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आर वी दीनदयालन और सदस्य एस राजालक्ष्मी ने यात्री वेंकटचलम को मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है. जानकारी के लिए बता दें, मामला चेन्नई के शहर का है जहाँ पर ये निर्देश जारी हुए हैं. हालाँकि इस पर अभी तक कोई सरकारी मुहर नहीं लगी है.
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घायल व्यक्ति को रेलवे चिकित्सा के लिए दो हज़ार रूपए मुआवज़ा देगा साथ ही अदालती खर्च के लिए पांच हज़ार रूपए भी देने का निर्देश जारी कर दिया है. इससे यात्रियों को कहीं तो राहत मिलेगी और रेल में उन्हें इन परेशानी से गुज़रना नहीं पड़ेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये निर्देश इसलिए जारी किये गए हैं क्योंकि वेंकटचलम के अनुसार 8 अगस्त 2014 को ट्रेन से चेन्नई जाते वक्त उन्हें चूहे ने काट लिया था जिससे वो घायल हो गए थे.
इसके अलावा रेल मंत्री रेलवे में कई तरह के सुधार पर काम कर रहे हैं जो जल्दी ही लागू किये जायेंगे. रेल मंत्री करीब 7 परियोजना पर काम करेंगे जो यात्रियों को हर की सुविधा दे सकती है जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. रेल मंत्री का कहना है कि 1 अप्रैल, 2018 से अब तक इसने 73-74 प्रतिशत की समयबद्धता में सुधार करने में मदद की है.
इसके अलावा राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर हर रेल इंजन पर जीपीएस डिवाइस डालने पर काम कर रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रत्येक ट्रेन को फ़ोन से ट्रैक किया जा सके और उसका सटीक स्थान पता किया जा सके. इससे रेल का सही समय पता चलता रहेगा.
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