जयपुर : राजस्थान सरकार ने पाक विस्थापितों के नई नीति बनाई है .जिसके तहत जयपुर, जोधपुर और अजमेर सहित 31 जिलों में अब पाकिस्तान से आए सभी हिंदू परिवारों को 100 वर्गमीटर तक के भूखंड ५० प्रतिशत तक की रियायती दरों पर आवंटित किए जाएंगे. इसके लिए जमीन आवंटन की नीति बनाकर आदेश जारी कर दिए हैं.
उल्लेखनीय है कि अब राजस्थान की नई नीति के अनुसार अब पाकिस्तान से आया हिंदू परिवार दो साल या अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहा है तो वह रियायती भूखंड का हकदार होगा. लेकिन उसके पास संबंधित जिले के कलेक्टर का भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र व निवास का एक दस्तावेज आवश्यक होगा. ऐसे परिवारों को 15 से 20 दिन में नगरीय निकायों द्वारा भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पूरी करना जरुरी होगा.आवंटन के एक साल बाद तक यदि आवंटी ने नगरीय निकाय में राशि जमा नहीं कराई तो भूखंड स्वत: निरस्त हो जाएगा.
आपको बता दें कि इस नीति के अनुसार पाक विस्थापित मुखिया के नाम ही भूखंड का आवंटन किया जाएगा. लेकिन परिवार के पुत्र या पुत्री बालिग है तो उनको भिन्न परिवार का सदस्य मानकर भूखंड आवंटित किए जाएंगे .पाक विस्थापितों को अधिकतम सीमा 100 वर्गमीटर आवास का आवंटन किया जाएगा . 60 वर्गमीटर तक के भूखंड की कीमत आवासीय आरक्षित दर की 25 फीसदी और 61 से 90 वर्गमीटर तक के भूखंड की कीमत आवासीय आरक्षित दर की 50 फीसदी रहेगी.
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