हिसार : इन दिनों बाबाओं से जुड़ी खबरें मीडिया में छाई हुई है. कल सीबीआई कोर्ट द्वारा बाबा राम रहीम को दो मामलों में 20 साल की सजा और 30 लाख जुर्माने की सजा के बाद आज हरियाणा के ही सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल सहित अन्य आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाएगा.
गौरतलब है कि बरवाला के चंडीगढ़ रोड स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस ने रामपाल के विरुद्ध अभियान चलाया था. इसमें रामपाल को 18 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी. दो मामलों में रामपाल के अलावा प्रीतम ¨सह, राजेंद्र, रामफल, वीरेंद्र , पुरुषोत्तम, बलजीत, रामकुमार ढाका, राजकपूर, राजेंद्र को आरोपी बनाकर . एफआईआर 426 में धारा 323, 353, 186, 426 और एफआई आर नंबर 427 में 147, 149, 188 और 342 धारा के तहत मामला दर्ज किया था. इन दोनों मामलों में बुधवार को बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि इस मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन 25 अगस्त को पंचकूला सीबीआई कोर्ट द्वारा बाबा राम रहीम के मामले में फैसला आना था इसलिए पुलिस के आग्रह पर तारीख आगे बढ़ाकर 29 अगस्त कर दी गई. हालाँकि इस मामले में कानूनविदों के अनुसार जिन धाराओं में मामल दर्ज हैं, उनमें सजा का प्रावधान 3 साल तक या इससे कम है. नवंबर 2014 से रामपाल व अन्य आरोपी जेल में हैं. सजा होती भी है तो उतना समय जेल में वो काट चुके हैं. इसे अंडरगोन कहते हैं. उसे इस केस में बरी भी किया जा सकता है. अदालत क्या फैसला देगी यह आज पता चल जाएगा.
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