भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट से 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी. कैबिनेट की बैठक में 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी POCSO एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया. दुनिया के
कई देशों में रेप की सजा फांसी है. मलेशिया और सिंगापुर में बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा पर कोड़े मारने का कानून है जिसका कई मानवाधिकार संगठन विरोध कर चूके है. मलेशिया में बच्चों के साथ यौन हिंसा पर 30 साल तक की जेल और कोड़े मारने की सजा का प्रावधान है. सिंगापुर में 14 साल तक के बच्चे से रेप होने पर 20 साल तक की सजा और कोड़े मारने के साथ जुर्माने भी भरे जाने का प्रावधान है.
वही फिलीपींस में इस पर बिना जमानत के चालीस साल तक की जेल की सजा मिल हो सकती है. इस मामले में चीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट सहित कई देशों में मौत की सजा का कानून है. नॉर्थ कोरिया में कानून और सख्त है और मौत की सजा होने पर दोषी को गोली मारने का आदेश दिया जाता है.
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