रिजर्व बैंक ने बैंकों को एलओयू जारी करने पर रोक लगाई

रिजर्व बैंक ने बैंकों को एलओयू  जारी करने पर रोक लगाई
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मुंबई : हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी द्वारा जिस एलओयू के द्वारा धोखाधड़ी कर पीएनबी बैंक में 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले को अंजाम दिया गया उससे सबक लेकर आरबीआई ने बैंकों को एलओयू जारी करने पर रोक लगा दी है. व्यापार वित्त के लिए एलओयू और लेटर ऑफ कंफर्ट के इस्तेमाल को रोकने वाला फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद भारत में आयात के लिए LoUs/LoCs जारी करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जा रही है.अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भारत में आयात के लिए ट्रेड क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटीज प्रावधानों के तहत जारी की जा सकती है.

आपको जानकारी दे दें कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) एक तरह की गारंटी होती है, जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को धनराशि उपलब्ध करा देते हैं. व्यापारी इसका इस्तेमाल विदेशों से सामान आयात करने के लिए करते हैं. यदि खातेदार चूक कर जाता है, तो एलओयू मुहैया कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाए का भुगतान करे.नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनियों के लिए पीएनबी के कर्मचारियों ने इस घोटाले में शामिल होकर फर्जी तरीके से स्विफ्ट प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करके विदेशों से सामान मंगाने के नाम पर धोखाधड़ी वाले LoUs के जरिए 12,967 करोड़ रुपये का चूना लगाया था.

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