मुंबई: यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता हैं, तो आपको 1 दिसंबर, 2018 तक बैंक के साथ अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा. यदि आप समय सीमा से पहले इसे पंजीकृत नहीं करते हैं, तो आप 1 दिसम्बर के बाद से इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी इसे अवरुद्ध कर दिया जाएगा.
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बैंक ने अपने उपयोगकर्ताओं को अपनी इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट 'ऑनलाइनएसबीआई' पर सूचित किया है कि उन्हें शाखा के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की आवश्यकता है (अगर पहले से नहीं किया गया हो) वरना उनकी इंटरनेट बैंकिंग अवरुद्ध हो सकती है. 6 जुलाई, 2017 के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र के मुताबिक, बैंकों को अपने बैंक से इलेक्ट्रॉनिक अलर्टिंग लेनदेन के लिए उपलब्ध ईमेल आईडी उपलब्ध होने पर एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने के लिए कहा जाना चाहिए.
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आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आदि शामिल हैं. बैंक का यह कदम भी आरबीआई के परिपत्र के अनुपालन में भी आया है. आरबीआई ने यह निर्देश इसलिए जारी किए थे ताकि, उपभोक्ता अपने लेन देन की जानकारी अपने मोबाइल पर पा सकें. यदि मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, तो बैंक की जिस शाखा में आपका खाता है, वहां जाकर आप अपना मोबाइल नंबर खाते से पंजीकृत करवा सकते हैं.
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