नई दिल्ली. देश में पिछले कुछ महीनों से रह-रह कर सुलग रहे एससी/एसटी एक्ट में संसोधन के मामले को लेकर आज देश की सर्वोच अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस दौरान कोर्ट इस मामले में कुछ अहम फैसले सुना सकती है जो तय करेंगे कि इस कानून का भविष्य कैसा होगा और एससी/एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी की जायेगी या नहीं.
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दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आज एससी-एसटी एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा किये गए संसोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. यह सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जायेगी. यह जनहित याचिकाएं वकील पृथ्वी राज चौहान, प्रिया शर्मा और एक एनजीओ ने दायर की है. इन याचिकाओं में केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट में संशोधन कर के सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के फैसले को चुनौती दी है. इसके साथ ही इस याचिका में इस कानून के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात भी कही गई है.
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आपको बता दें कि इस मामले कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी कर इस मामले में 6 हफ्ते में जवाब मांगा था. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग को लेकर कहा था कि कोर्ट सरकार का पक्ष सुने बिना कानून के अमल पर रोक नहीं लगा सकती.
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