SC / ST Act : इलाहाबाद HC ने तत्काल गिरफ्तारी से किया इंकार

SC / ST Act : इलाहाबाद HC ने तत्काल गिरफ्तारी से किया इंकार
Share:

लखनऊ : पिछले कुछ समय से देश में एससी / एसटी एक्ट को लेकर काफी बहस और हंगामा हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही इस एक्ट को लेकर दो बड़े आंदोलन भी हो चुके है। लेकिन अब हाल ही में इलाहबाद हाई ने इस मामले में एक ऐसा  फैसला सुनाया है जिससे दलित समाज में फिर नाराजगी हो सकती है। 

सवर्णों के बाद अब कांग्रेस करेगी 'भारत बंद'

दरअसल  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को  एससी / एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में आरोपी की तत्काल  गिरफ्तारी (नियमित / रूटीन गिरफ्तारी ) करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2014 में दिए गए एक आदेश द्वारा समर्थित सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन किए बगैर इन आरोपियो को गिरफ्तार नहीं कर सकती। दरअसल  इलाहाबाद उच्च न्यायालय एससी / एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमे एक एक दलित महिला और उसकी बेटी ने चार लोगों पर उनपर जानलेवा हमला करने एक आरोप लगाए है। 

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट मामले में केंद्र सरकार से मांगा जवाब

गौरतलब है कि 21 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज होने वाले मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इस मामले को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने पुरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद  बीजेपी सरकार ने एससी/एसटी एक्ट में संशोधन करते हुए इसे मूल स्वरूप में लाने का फैसला किया था। 

ख़बरें और भी 

पेट्रोल-डीजल पर कांग्रेस का भारत बंद, कही टायर जलाए तो कही ट्रेने रोकी

समाज को तोड़ देगा एससी-एसटी ऐक्ट: शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती

क्या अब शिवराज जाएंगे जेल ?

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -