नई दिल्ली: पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस पर मद्रास हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही कार्ति के विदेश जाने पर रोक लगा दी.
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि लुकआउट नोटिस का मतलब यह नहीं है कि कार्ति को जेल में ठूंस दिया जाएगा. ये इसलिए है ताकि वो विदेश जाने से पहले एजेंसियों को सूचित करें. मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि ये FIR दिल्ली में दर्ज की गई.अंत में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए साथ ही कार्ति के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई.
गौरतलब है कि आइएनएक्स मीडिया मामले में गत 10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी. कार्ति ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में लुक आउट नोटिस रद्द करने की मांग की और इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया. अदालत ने केंद्र सरकार से चार सितंबर के बाद इस मामले में जवाब देने को कहा है.
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