नई दिल्ली: देशभर में पटाखों के निर्माण, बिक्री और उसे अपने पास रखने पर प्रतिबंध लगने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली से ठीक पहले पटाखों के बैन पर बड़ा फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित और ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह फैसला सुनाया है और फैसले के अनुसार दिवाली पर पटाखे रात में दो घंटे की चलाए जा सकेंगे। वहीं प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने समय सीमा में ही पटाखे चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध पर विचार करते समय संतुलन बरकरार रखने की जरूरत है।
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गौरतलब है कि भारत में सर्दियों के दिनों में ही त्योहारों का सीजन होता है और ऐसे में पटाखों की बिक्री भी जोरों शोरों से होती है लेकिन ठीक इसके विपरीत वायु प्रदूषण भी इनसे ज्यादा होता है जिससे श्वास संबंधी बीमारियां होने लगती है। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका के बाद कोर्ट पटाखों को पूरी तरह से बैन नहीं किया है, कोर्ट के अनुसार पटाखे की आॅनलाइन खरीदारी नहीं हो सकेगी और साथ ही रात के समय दो घंटे 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।
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