सबरीमाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के निर्णय पर रोक लगाने से किया इंकार

सबरीमाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के निर्णय पर रोक लगाने से  किया इंकार
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नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित मामले सबरीमाला मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले पर बुधवार को रोक लगाने से इंकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बीते कुछ दिनों से काफी गर्म माहौल बना हुआ है। 

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वहीं बुधवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक वकील ने न्यायालय के 28 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। जिस पर पीठ ने कहा कि 22 जनवरी तक इंतजार करें जब संविधान पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यहां बता दें कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मंगलवार को ही चैंबर में इन पुनर्विचार याचिकाओं की विवेचना करने के बाद इन पर 22 जनवरी को सुनवाई करने का निर्णय किया था। 

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर पर अपना फैसला सुनाया था जिसका केरल के लोगों द्वारा जमकर विरोध किया गया था। इसके अलावा बता दें कि पीठ ने स्पष्ट किया था कि इस दौरान शीर्ष अदालत के 28 सितंबर के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं रहेगी। यहां बता दें कि शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करने को लैगिंग पक्षपात करार देते हुये इसमें सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी। 


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