सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी पटाखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
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नई दिल्ली: देश में इस समय दीवाली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने मिल रहा है और सभी अपनी दीवाली को खास बनाने में लगे हुए हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दीवाली पर दिल्ली में पटाखों की ब्रिकी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस त्योहारी मौसम में हरित पटाखों के अलावा अन्य सभी पटाखों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में पटाखे बिकेंगे। 

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जानकारी के अनुसार बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है, उन्हें दीवाली के त्योहार पर देश के अन्य हिस्सों में बेचा जाएगा। वहीं पीठ ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाते हुए ग्रीन पटाखे चलाने का आदेश दिया था। 

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गौरतलब है कि न्यायालय ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू की है। लेकिन यहां बता दें कि देश में ज्यादातर लोग बाजार से ही पटाखे खरीदते हैं। लेकिन कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया है। कोर्ट के अनुसार दीवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। जबकि क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।


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