पनामा पेपर्स मामले में 48 करोड़ की संपत्ति जब्त
पनामा पेपर्स मामले में 48 करोड़ की संपत्ति जब्त
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नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पनामा पेपर्स मामले में अपनी जांच के सिलसिले में अहमदाबाद की एक कंपनी की 48.87 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं. ईडी ने यह कार्रवाई फेमा कानून के तहत की है. ईडी के मुताबिक एमएस सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड नाम की यह कंपनी अमित पटेल और राहुल पटेल से संबंधित है. इनका नाम पनामा पेपर्स लीक में सामने आया था। बताया गया था कि इनका ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड (बीवीआई) की कंपनी एमएस एमरेंज में निवेश है.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस कंपनी की पहचान मैसर्स सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तौर पर की है. इस कंपनी का संबंध अमित पटेल और राहुल पटेल से है. दोनों का नाम पनामा पेपर्स मामले में ऐसे लोगों के तौर पर सामने आया था जिनका संबंध ब्रिटिश विर्जिन आइसलैंड (बीवीआइ) में स्थित विदेशी कंपनी मैसर्स अम्रांगे इंक से है.

ईडी का कहना है कि जांच में पाया गया कि अहमदाबाद की इस कंपनी के अकाउंट से बीवीआई स्थित सहायक कंपनी के जरिए सिंगापुर में अचल संपत्ति खरीदी गई। आरोप है कि इसमें कानून का उल्लंघन हुआ और इसलिए यह कार्रवाई की गई. एजेंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक सिंटेक्स ने फेमा के सेक्शन 4 का उल्लंघन किया और 48.87 करोड़ रुपये की संपत्ति भारत से बाहर पहुंचा दी. इसलिए फेमा के कानून की धारा 37 ए के मुताबिक इसके बराबर मूल्य की संपत्ति भारत में जब्त कर ली गई है.

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