अपनी ही नाबालिग बेटी से लगातार दुष्कर्म करने वाले दरिंदे बाप को दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. आरोपी अपनी नौ वर्षीय बेटी से बार-बार बलात्कार करता था. न्यायालय की एक खंडपीठ ने पीड़िता की गवाही को अहम सबूत मानते हुए कहा कि “कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि बच्ची अपने ही पिता के खिलाफ झूठा बयान दे. इस संगीन अपराध के लिए उस पर आरोप लगाना आसान नहीं था.”
पीठ ने कहा कि “बेटी की रक्षा करने की बजाय पिता ने ‘अमानवीय कृत्य’ किया. वह किसी तरह की नरमी का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया.” न्यायालय ने आरोपी की करतूत को जघन्य अपराध मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. मामला साल 2012 का है. एक व्यक्ति अपनी 9 वर्षीय बेटी से लंबे समय तक बलात्कार करता रहा. पिता की धमकी से सहमी हुई बच्ची ने अपनी माँ तक को यह बात नहीं बताई.
पीड़िता की टीचर ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे और बच्ची से उनके बारे में पूछा. बहुत पूछने पर बच्ची ने अपनी टीचर को पिता के घिनौने कृत्य के बारे में बताया. बच्ची की मां ने 2012 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और 2013 में निचली अदालत ने पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. अब हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद सज़ा को बरकरार रखा गया है.
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