नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय ने बिजनेस और निजी जेट विमानों के लिए विदेश की उड़ान आसान बनाते हुए इसके लिए वाईए नंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। महानिदेशालय ने गुरुवार को बताया कि भारत में पंजीकृत विमानों के मामले में नॉन-शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिसंबर से वाईए नंबर की जरूरत नहीं होगी।
इसके लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के नियमों में बदलाव कर उसे अधिसूचित किया गया है। उसने बताया कि अब तक सभी गैर-शेड्यूल उड़ानों के लिए विदेश जाने से पहले वाईए नंबर लेना जरूरी होता है। यह उड़ान से पहले नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा मिलने वाली मंजूरी के बाद जारी किया जाता है और देश की सीमा से विमान के बाहर जाने और वापस देश की सीमा में आने के लिए यात्रा प्राधिकार होता है।
महानिदेशालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो जिन आॅपरेटरों को नॉन-शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए उसकी अनुमति पहले से मिली हुई है उन्हें देश के किसी भी कस्टम/इमिग्रेशन वाले हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए वाईए नंबर नहीं लेना होगा। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के नियमों के अनुसार महानिदेशालय बिजनेस तथा निजी एयरक्राफ्ट आॅपरेटरों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमति प्रदान करता है। यह अनुमति अब उन्हें पांच साल के लिए मिलेगी।
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