नई दिल्ली : देश भर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के कारण हो रही दुर्घटनाओं में मृतकों की निरन्तर बढ़ती संख्या से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए जन हित में आज गुरूवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवेज )के पास बनी शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्हें बंद किया जाए. इसके साथ ही सभी राज्य मार्गों (स्टेट हाईवेज )पर भी शराब दुकानों को बंद कर दिया जाए.
बता दें कि आज के इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शराब बेचने वालों को इतनी राहत जरूर दे दी कि वो नेशनल और स्टेट हाईवे पर तब तक शराब बेच सकते हैं जब तक उनके लाइसेंस की वैधता है, लेकिन इसके बाद इन लाइसेंस का नवीनीकरण (रिन्यू ) नहीं किया जाएगा. हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान शराब विक्रेताओं ओर पंजाब सरकार ने प्रतिबंध को हटाने के लिए कई तर्क दिए लेकिन अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया.
स्मरण रहे कि इसके पूर्व 6 दिसंबर को हुई सुनवाई में राजमार्गों से शराब की दुकानें हटाने का विरोध कर रहे शराब कारोबारियों की दलीलों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि शराब की होम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर देते ? .कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार भी लगाईं थी.सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जो आज सुनाया गया.