नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने आर्थिक संकट में फंसी रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप से उसके 47 आवासीय टावरों का ब्योरा आज गुरुवार तक देने को कहा है .कोर्ट ने कंपनी को यह आदेश कल बुधवार को ही दिए गए.
उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश अमिताव राय की पीठ ने फ़्लैट खरीदारों जल्द फ़्लैट मिलने की चिंता करते हुए कहा कि कंपनी यह भी ब्यौरा दे कि लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद कितना धन रोका है . आम्रपाली कंपनी से आज गुरुवार तक यह ब्योरा माँगा है कि आपके कितने धन पर रोक लगी है, आपने खरीदारों से कितना धन लिया है और कितना निवेश किया है.
बता दें कि आर्थिक हालातों से जूझ रहे आम्रपाली ग्रुप के की ओर से हाजिर हुए वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार से कहा गया कि वह उन 47 आवासीय टावरों का ब्यौरा कल तक दाखिल करे जिनके बारे में कंपनी का कहना है कि वे अगले 14-16 महीने में पूरा होने वाले हैं.कहा जा रहा है कि इन टावरों का काम जल्द पूरा होने वाला है. ऐसे में फ़्लैट खरीदारों को अब कोर्ट का ही सहारा है . धोखाधड़ी का शिकार हुए खरीदारों को अब कोर्ट से ही आस है
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